हरिद्वार। जनपद में घरेलू गैस सिलेंडरों के व्यावसायिक उपयोग पर रोक लगाने के लिए जिला पूर्ति विभाग ने सख्त कार्रवाई करते हुए विभिन्न व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की। इस दौरान 10 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए गए। कार्रवाई जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देशन में की गई।

जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने जिला पूर्ति अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि किसी भी स्थिति में घरेलू गैस सिलेंडरों का उपयोग होटल, ढाबों या अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में न होने दिया जाए। यदि कहीं भी घरेलू सिलेंडर का व्यावसायिक उपयोग पाया जाता है तो संबंधित के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।

जिला पूर्ति अधिकारी मुकेश पाल ने बताया कि भारत सरकार के आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत प्राकृतिक गैस (आपूर्ति विनियमन) आदेश-2026 के अनुपालन में जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में छापेमारी अभियान चलाया गया। 15 मार्च को क्षेत्रीय खाद्य अधिकारियों और पूर्ति निरीक्षकों की टीम ने कई होटलों, ढाबों और रेस्टोरेंट सहित कुल 15 व्यापारिक प्रतिष्ठानों की जांच की।

छापेमारी के दौरान नवोदय नगर बहादराबाद से पांच और तहसील भगवानपुर क्षेत्र से पांच घरेलू गैस सिलेंडर कब्जे में लिए गए। अधिकारियों ने संबंधित प्रतिष्ठान संचालकों को चेतावनी देते हुए आगे से व्यावसायिक उपयोग के लिए केवल निर्धारित कमर्शियल गैस सिलेंडर का ही इस्तेमाल करने के निर्देश दिए।

इसके अलावा जिले में प्राकृतिक गैस, एलपीजी और सीएनजी की निगरानी के लिए 41 गैस एजेंसियों पर 41 नोडल अधिकारी नामित किए गए हैं। ये अधिकारी नियमित रूप से गैस एजेंसियों का निरीक्षण कर आपूर्ति और उपयोग की निगरानी कर रहे हैं।
