नावेद अख्तर।
हरिद्वार। शिवालिक नगर निवासी व्यक्ति को सूचना उपलब्ध न कराने के मामले में राज्य सूचना आयोग द्वारा तत्कालीन चौकी प्रभारी गैस प्लांट पर 25 हज़ार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। साथ ही भविष्य में लापरवाही न बरतने की भी चेतावनी दी गई है। आयोग ने मामले में तत्कालीन चौकी प्रभारी की जवाबदेही व पारदर्शिता का भी स्पष्ट उल्लंघन माना।
जानकारी के अनुसार हरिद्वार के शिवालिक नगर निवासी प्रकाश चन्द्र द्वारा कुछ बिंदु को लेकर चौकी प्रभारी गैस प्लांट से सूचना मांगी गई थी। चौकी प्रभारी द्वारा ना ही सूचना दी गई, ना ही कोई कार्रवाई की गई। जिसके बाद उनके द्वारा मामले में मुख्य सूचना आयुक्त के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। सुनवाई के दौरान सूचना आयुक्त योगेश भट्ट की पीठ द्वारा इस पर सख्त रुख अपनाते हुए उक्त कृत्य के लिए तत्कालीन चौकी इंचार्ज को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए लिखित स्पष्टीकरण व आयोग के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश दिया गया। तत्कालीन चौकी इंचार्ज द्वारा लिखित स्पष्टीकरण नहीं दिया गया तथा संतोषजनक जवाब न मिलने पर सूचना आयुक्त योगेश भट्ट द्वारा इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए तत्कालीन चौकी इंचार्ज यशवीर नेगी पर 25 हज़ार रुपए का जुर्माना लगाया गया तथा भविष्य में सूचना अधिकार अधिनियम के प्रति सजग रहते हुए लापरवाही न बरतने की चेतावनी भी दी गई।
