हरिद्वार। ज्वालापुर क्षेत्र में एक युवक के साथ लॉ कॉलेज में प्रवेश दिलाने के नाम पर हजारों रुपये की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने कॉलेज के प्रधानाचार्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
अदालत में दायर प्रार्थना पत्र में ग्राम सराय निवासी समीर ने बताया कि वर्ष 2025 में उसने पंडित पूर्णानंद तिवारी लॉ कॉलेज, ज्वालापुर में एलएलबी प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश के लिए संपर्क किया था। आरोप है कि कॉलेज के प्रधानाचार्य अशोक तिवारी ने प्रवेश परीक्षा से राहत दिलाने का झांसा देकर उससे 40 हजार रुपये नकद लिए। इसके अलावा दाखिला फार्म, सेमेस्टर फीस, यूनिवर्सिटी फार्म, परीक्षा शुल्क समेत अन्य मदों में समय-समय पर कुल 93,500 रुपये भी जमा कराए गए। पीड़ित के अनुसार, उसे नियमित रूप से कॉलेज बुलाया जाता रहा और पढ़ाई भी कराई गई, जिससे उसे विश्वास हो गया कि उसका प्रवेश विधिवत हो चुका है। लेकिन जब विश्वविद्यालय परीक्षा फार्म भरने की प्रक्रिया शुरू हुई तो उसे पता चला कि उसका दाखिला हुआ ही नहीं है। आरोप है कि जब समीर ने इस संबंध में प्रधानाचार्य से बात की तो उन्होंने न केवल पैसे लौटाने से इनकार कर दिया, बल्कि उसके साथ अभद्र व्यवहार भी किया। पीड़ित का कहना है कि इस धोखाधड़ी के चलते उसका पूरा शैक्षणिक सत्र बर्बाद हो गया। पुलिस में शिकायत के बावजूद कार्रवाई न होने पर समीर ने न्यायालय की शरण ली। वहीं, कोतवाली प्रभारी चंद्रभान सिंह अधिकारी ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर आरोपी प्रधानाचार्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मामले की जांच की जा रही है।
