मारपीट व जानलेवा हमले के मामले में आरोपियों को राहत, तीन बरी 

हरिद्वार। कनखल थाना क्षेत्र में वर्ष 2018 के जमीनी विवाद से जुड़े मारपीट और जानलेवा हमले के मामले में अदालत ने तीन आरोपियों को दोषमुक्त करार दिया है। चतुर्थ अपर सिविल जज (जूनियर डिवीजन)/न्यायिक मजिस्ट्रेट ज्योति सिंह की अदालत ने यह निर्णय सुनाया। मामले में बचाव पक्ष के अधिवक्ता सोपिन चौधरी की प्रभावी पैरवी भी निर्णय में अहम साबित हुई।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, ग्राम जमालपुर कलां निवासी मनोज कुमार ने परमिल कुमार पुत्र काशीराम, जितेंद्र कुमार (अब मृतक) पुत्र रामकुमार, विकास चौहान पुत्र जयप्रकाश तथा अंकित चौहान पुत्र सतीश चौहान, निवासीगण ग्राम सीतापुर (कोतवाली ज्वालापुर) के खिलाफ मारपीट और जान से मारने के प्रयास का आरोप लगाते हुए कनखल थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस जांच के उपरांत आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया, जिस पर संज्ञान लेते हुए अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों को विस्तार से सुना और प्रस्तुत साक्ष्यों का परीक्षण किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष आरोपों को साबित करने के लिए ठोस साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल रहा। अदालत ने सभी तथ्यों और साक्ष्यों के सम्यक मूल्यांकन के बाद तीनों आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया। इस दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता सोपिन चौधरी की सशक्त एवं प्रभावी पैरवी निर्णय में महत्वपूर्ण साबित हुई।

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